NPS से रिटायरमेंट (Superannuation) पर ऑनलाइन Exit कैसे करें?

 समृद्धि की पाठशाला


NPS से रिटायरमेंट (Superannuation) पर ऑनलाइन Exit कैसे करें?


Step by Step Guide

यदि आपने Individual NPS Account (Corporate NPS नहीं) लिया है और अब रिटायरमेंट (Superannuation) पर अपना NPS Account बंद करके राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन की जा सकती है।

Step 1 : आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें

सबसे पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की साफ़ Soft Copy (JPG/PDF) तैयार रखें:

✅ PRAN Card

✅ Masked Aadhaar Card (दोनों तरफ)

✅ PAN Card

✅ Cancelled Cheque (जिस बैंक खाते में राशि चाहिए)

Step 2 : NPS Account में Login करें

अपने NPS Account में OTP के माध्यम से Login करें।

Login के बाद Dashboard पर आपको दिखाई देगा:

- कुल निवेश (Total Contribution)

- वर्तमान Corpus Value

- अन्य Account Details

Step 3 : Exit / Withdrawal विकल्प चुनें

Dashboard के बाईं ओर दिए गए Menu में

Exit / Withdrawal

पर क्लिक करें।

Step 4 : Superannuation चुनें

यदि आप रिटायरमेंट की आयु पूरी कर चुके हैं, तो

Superannuation

विकल्प चुनें।

Step 5 : Lump Sum एवं Annuity का विकल्प चुनें


अब सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपके Corpus का कितना भाग Annuity खरीदने में लगाना है और कितना Lump Sum लेना है।


वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्यतः:


✅ न्यूनतम 40% राशि से Annuity खरीदनी होती है।


✅ अधिकतम 60% राशि Lump Sum के रूप में निकाली जा सकती है।


यदि चाहें तो 100% Corpus से भी Annuity खरीद सकते हैं।

Step 6 : Annuity Service Provider चुनें


अब उपलब्ध Annuity Providers में से अपनी पसंद का Provider चुनें।


उदाहरण:

- HDFC Life

- SBI Life

- ICICI Prudential

- Bajaj Allianz

- LIC

- अन्य उपलब्ध विकल्प

Provider चुनने से पहले Annuity Rate, Service और शर्तों की तुलना अवश्य करें।

Step 7 : Annuity Option चुनें


अब आपको Annuity का प्रकार चुनना होगा, जैसे—


* केवल जीवनभर Pension (Life Time Pension)


* जीवनभर Pension तथा मृत्यु के बाद Nominee को Corpus वापसी


* Joint Life Pension


* अन्य उपलब्ध विकल्प


अपनी पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनें।


Step 8 : Verification करें


स्क्रीन पर दिए गए तीन लाइन (☰) Menu पर क्लिक करें।


अब सभी आवश्यक Declaration एवं Verification Box को Tick करें और आगे बढ़ें।

Step 9 : Documents Upload करें

अब निम्न दस्तावेज Upload करें:

- Aadhaar Card (Masked होना चाहिए और इसे वहीं Upload करें जहाँ ID Proof और Address Proof लिखा हो)

- PAN Card

- PRAN Card

- Cancelled Cheque


सभी दस्तावेज Upload करने के बाद Submit करें।

Step 10 : e-Sign करें

Verification के लिए

e-Sign

विकल्प चुनें।


अब अपना Aadhaar Number दर्ज करें।

आपके Aadhaar से जुड़े Mobile Number पर OTP आएगा।

OTP दर्ज करके Submit करें।

Step 11 : Application Successfully Submit


यदि सभी जानकारी सही है तो स्क्रीन पर


Thank You या Application Submitted Successfully

का संदेश दिखाई देगा।


इसका अर्थ है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है।


Step 12 : Final Verification


आवश्यक होने पर आपके चुने हुए Annuity Service Provider द्वारा Video Verification या अन्य आवश्यक प्रक्रिया कराई जा सकती है।


Verification पूर्ण होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपके बैंक खाते में चुनी गई Lump Sum राशि जमा कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण जानकारी

✅ वर्तमान नियमों के अनुसार NPS से मिलने वाली 60% तक की Lump Sum (Commuted Pension) राशि सामान्यतः Tax Free होती है।

✅ शेष राशि से खरीदी गई Annuity के माध्यम से आपको नियमित Pension प्राप्त होगी। Annuity से मिलने वाली Pension पर लागू आयकर नियम अलग हो सकते हैं।

🌱 समृद्धि गुरुमंत्र

"रिटायरमेंट की योजना केवल धन जोड़ने की नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से धन निकालने की भी होती है।"


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@Ajit Kumar Singh

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